Supreme Court: दिल्ली-NCR में बढ़ते गैंगस्टरों पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। कोर्ट ने ऐसे लोगों के साथ नर्मी न बरती जाने की बात कही है। कोर्ट ने ये टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की है। कोर्ट ने गवाह की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाया।

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में बढ़ते गैंगस्टर्स पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। इस दौरान कोर्ट ने पुलिस पर टिप्पणी करते हुए गवाहों की सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि ‘आम आदमी की नजर में कानून का डर कम हुआ है। साथ ही गैंगस्टरों के साथ बेवजह सहानुभूति नहीं करने की बात भी कही गई। कोर्ट ने कहा कि इन गैंगस्टर्स से समाज को छुटकारा मिलना चाहिए। यह सारी टिप्पणियां एक आरोपी की जमानत पर सुनवाई के दौरान की हैं।
दिल्ली पुलिस से सुप्रीम कोर्ट का सवाल
जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टरों के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली पुलिस से सवाल पूछते हुए टिप्पणी की है। इस दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि ‘किसी भी केस में एक गवाह पुलिस की आंख और कान होता है। आप उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रहे हैं?’ कोर्ट ने कहा कि ‘दिनदहाड़े सड़क पर हत्या होती है और सबूतों की कमी के चलते आरोपी बेखौफ छूट जाता है।’ कोर्ट ने कानून के डर को लेकर कहा कि आम आदमी की नजर में ये कम होता जा रहा है।
गैंगस्टरों के साथ सहानुभूति नहीं- कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान गैंगस्टरों के साथ सहानुभूति जताने पर सख्ती जताने की बात कही। जिसमें कहा गया कि ‘इनके साथ किसी तरह की सहानुभूति न जताते हुए समाज को इनसे छुटकारा पाना होगा।’ बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणियां उस वक्त की जब अपराधी महेश खत्री उर्फ भोली की जमानत याचिका पर सुनवाई की जा रही थी।
पुलिस पर किया था हमला
पुलिस के मुताबिक, महेश खत्री उर्फ भोली एक कुख्यात बदमाश है। उसपर पिछले दिनों पुलिस टीम पर फायरिंग करने का भी आरोप लगा है। बता दें कि नॉर्थ रोहिणी पुलिस पर बाइक सवार बदमाशों ने कुछ दिन पहले हमला किया था। उसी समय बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया था। मामले में पुलिस ने कारतूस और बाइक भी बरामद की थी।