
दरभंगा। दरभंगा के एमपी एमएलए कोर्ट ने अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव एवं सुरेश यादव को 21 फरवरी को भादवि की धारा 323 में तीन माह की सजा और 500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी।
जिसके खिलाफ यादव द्वारा दायर अपील को एमपी एमएलए कोर्ट के अपीलीय विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने 23 मई को खारिज कर दिया तथा निचली अदालत से पारित सजा के तहत जेल भेज दिया।
मंगलवार को सजा अवधि पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद एडीजे दिवाकर विधायक यादव एवं सुरेश को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास, एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा मुकर्रर की। अर्थदंड नहीं देने पर एक साल का साधारण कारावास भुगतना होगा।