सरकारी नौकरी करने वालों के लिए खुशखबरी! अब CGHS (Central Government Health Scheme) का कार्ड पाने के लिए ना तो चक्कर लगाने की जरूरत है और ना ही अलग से आवेदन करने की। केंद्र सरकार ने इस दिशा में बड़ा बदलाव करते हुए एक नया आदेश जारी किया है।

(Publish by : Tanya Pandey
Updated: April 14, 2025 09:37 am
Rajasthan, India)
क्या है नया नियम?
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर किसी कर्मचारी के वेतन से CGHS का मासिक अंशदान कट रहा है, तो उसे CGHS कार्ड देना अनिवार्य है, चाहे उसने आवेदन किया हो या नहीं।
अब आवेदन करना अनिवार्य नहीं
- CGHS योजना अपने-आप शुरू हो जाती है यदि कर्मचारी का निवास क्षेत्र CGHS डिस्पेंसरी के अंतर्गत आता है।
- इस स्थिति में कार्ड के लिए अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- मंत्रालय ने सभी विभागों और मंत्रालयों को निर्देश दिया है कि ऐसे कर्मचारियों को स्वचालित रूप से CGHS कार्ड जारी किया जाए।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
जहां कर्मचारी कई बार सूचना मिलने के बावजूद आवेदन नहीं कर रहे हैं, वहां संबंधित प्रशासनिक अधिकारी को सूचित किया जाएगा, ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
इससे क्या होगा फायदा?
- बिना कार्ड के भी लाभ लेने में अब कोई अड़चन नहीं।
- कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी अब सीधे विभाग पर होगी।
- इससे नौकरशाही की परेशानी कम होगी और कर्मचारियों को सीधे CGHS की सुविधाओं तक पहुंच मिल सकेगी।
CGHS क्या है?
CGHS (सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए चलाई जा रही योजना है। इसके तहत डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और मेडिसिन की सुविधा मिलती है।