बांग्लादेश की पूर्व PM शेख हसीना को 6 महीने की सजा, इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का फैसला

यह फैसला जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 की तीन सदस्यों वाली बेंच ने सुनाया. यह पहली बार है जब अपदस्थ अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को करीब एक साल पहले देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है.

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट में इस बात की जानकारी सामने आई है. The Dhaka Tribune की रिपोर्ट के मुताबिक, यह फैसला जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तुजा मोजुमदार की अध्यक्षता वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल-1 की तीन सदस्यों वाली बेंच ने सुनाया है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रिब्यूनल ने गैबांधा के गोविंदगंज निवासी शकील अकंद बुलबुल को भी इसी मामले में दो महीने की जेल की सजा सुनाई है. यह पहली बार है जब अपदस्थ अवामी लीग की लीडर शेख हसीना को करीब एक साल पहले देश छोड़कर भागने के बाद किसी मामले में सजा सुनाई गई है.

बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन और अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद शेख हसीना अगस्त 2024 में भारत पहुंचीं. तब से वह नई दिल्ली में ही रह रही हैं |

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