पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर 8 जून को होगी सुनवाई

 बादशाहपुर। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को जमानत मिलने में अभी और समय लगेगा। उनकी जमानत याचिका पर बुधवार को कोई निर्णय नहीं हो सका। यह सुनवाई पीएमएलए की विशेष अदालत एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में हुई। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 जून की तारीख निर्धारित की है।

जमानत याचिका पर पिछले कई दिनों से सुनवाई चल रही है। 18 मई के बाद 22 मई को सुनवाई की तारीख तय की गई थी। 22 मई को सुनवाई के दौरान अगली तारीख 27 मई निर्धारित की गई, लेकिन उस दिन भी बहस पूरी नहीं हो सकी। इसके चलते अदालत ने 3 जून की तारीख तय की थी।

सुनवाई में भी जमानत पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया

बुधवार को हुई सुनवाई में भी जमानत पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया और अदालत ने मामले को 8 जून तक के लिए स्थगित कर दिया। इस सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए। हालांकि, अदालत ने इस चरण पर कोई आदेश पारित नहीं किया। अब सभी की निगाहें 8 जून को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं।

यह मामला पीएमएलए (प्रिवेंशन आफ मनी लाड्रिंग एक्ट) से संबंधित है, जिसके कारण इसकी सुनवाई विशेष अदालत में की जा रही है। अदालत के अगले आदेश तक संजीव अरोड़ा को जमानत संबंधी राहत का इंतजार करना होगा। मामले की अगली सुनवाई 8 जून को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में होगी।

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