
नया गुरुग्राम। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अपने सेक्टरों में अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई की तैयारी पूरी कर ली है। कार्रवाई से पहले प्राधिकरण की ओर से सभी सेक्टरों में मुनादी शुरू करा दी गई है। मुनादी के माध्यम से सेक्टरवासियों को सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण स्वयं हटाने की हिदायत दी जा रही है और इसके लिए 30 अगस्त तक की समय सीमा दी गई है।
मुनादी में लोगों को स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि घर, मकान या दुकानों के आगे सरकारी जमीन, रास्ते अथवा सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटा लें। तय समय सीमा तक अतिक्रमण नहीं हटाने पर प्राधिकरण की ओर से इसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी और इस दौरान होने वाला पूरा खर्च संबंधित मकान या संपत्ति मालिक से वसूला जाएगा।
गुरुग्राम के सभी सेक्टर प्राधिकरण के दो संपदा कार्यालयों के अधीन आते हैं। इनमें संपदा कार्यालय-1 और संपदा कार्यालय-2 शामिल हैं तथा दोनों कार्यालयों के अधीन आने वाले सेक्टरों में मुनादी कराई जा रही है।
व्यावसायिक गतिविधियों को भी तुरंत बंद करने की चेतावनी
मुनादी के दौरान रिहायशी मकानों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों को भी तुरंत बंद करने की चेतावनी दी जा रही है। प्राधिकरण की ओर से कहा गया है कि यदि रिहायशी मकान में नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियां जारी रहती हैं तो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के नियमों के तहत मकान मालिक की संपत्ति के जब्ती समेत अन्य कार्रवाई की जा सकती है।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील
प्राधिकरण ने लोगों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही गुरुग्रामवासियों से सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण दिखाई देने पर इसकी सूचना संबंधित प्राधिकरण कार्यालय को देने को कहा गया है। मुनादी के जरिए दी जा रही यह चेतावनी अतिक्रमण हटाओ अभियान से पहले लोगों को स्वयं अतिक्रमण हटाने का अवसर देने के रूप में देखी जा रही है।

