
नई दिल्ली। साल 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों की साजिश रचने के आरोप में यूएपीए के तहत बीते 6 साल से अधिक समय से जेल में बंद उमर खालिद को आज दिल्ली की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है।
अदालत ने उमर की अंतरिम जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे राहत देने से इनकार कर दिया है। उमर ने अपने अंकल के चेहल्लुम के लिए और मां की सर्जरी के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी।

