
फरुखनगर। जीएमडीए के प्रवर्तन विंग ने सोमवार को फरुखनगर क्षेत्र के गांव खेटावास में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 800 वर्ग गज में बने अवैध दो मंजिला निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह निर्माण पंजाब अनुसूचित सड़क एवं नियंत्रित क्षेत्र अनियमित विकास प्रतिबंध अधिनियम, 1963 (हरियाणा में लागू) के प्रावधानों का उल्लंघन कर बनाया गया था।
जानकारी के अनुसार उक्त भवन में अवैध रूप से एक स्कूल संचालित किया जा रहा था। भूमि की धोखाधड़ी से बिक्री और स्कूल के अनधिकृत संचालन को लेकर विभिन्न जन शिकायत मंचों पर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। यह मामला समाधान शिविरों में भी उठाया गया था। वहीं भूमि की पैमाइश से जुड़े मामले माननीय उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन बताए जा रहे हैं।
कारण बताओ नोटिस और बहाली आदेश जारी किए गए
जीएमडीए ने इससे पूर्व भी कार्रवाई करते हुए भवन की चारदीवारी को आंशिक रूप से ध्वस्त किया था तथा संबंधित पक्ष को कारण बताओ नोटिस और बहाली आदेश जारी किए गए थे। बावजूद इसके नियमों का उल्लंघन जारी रहने पर प्राधिकरण ने राजस्व विभाग के सहयोग से दोबारा भूमि की पैमाइश करवाई और अवैध निर्माण को पूरी तरह जमींदोज कर दिया।
तोड़फोड़ अभियान के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए फरुखनगर पुलिस के करीब 50 पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया था। कार्रवाई में दो जेसीबी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। जीएमडीए के डीटीपी एवं गुरुग्राम में अतिक्रमण के नोडल अधिकारी आरएस बाठ ने कहा कि नियंत्रित क्षेत्रों में हो रहे अवैध निर्माणों और नियम उल्लंघनों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

