
गोपालगंज। जिले के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है। आगामी 9 मई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में ई-चालान के मामलों का निष्पादन करते हुए जुर्माने में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
यह निर्णय कोर्ट परिसर में आयोजित बैठक के दौरान लिया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला जज गीता गुप्ता ने की।
यातायात डीएसपी सोमेश मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन विभाग एवं यातायात थाना द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर जारी किए गए ई-चालान का भुगतान इस लोक अदालत के माध्यम से करने पर वाहन चालकों को बड़ी राहत मिलेगी।
इस पहल का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करना और लोगों को नियमों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने बताया कि जिन वाहन चालकों के ऊपर कार, बाइक, ट्रक या बस से संबंधित ई-चालान लंबित हैं, वे अपनी चालान रसीद के साथ यातायात थाना में पहुंचकर आवेदन जमा कर सकते हैं।
जमा किए गए आवेदनों का निष्पादन 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। प्रशासन की ओर से यह भी अपील की गई है कि अधिक से अधिक लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने लंबित चालानों का निपटारा कराएं।
इससे न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि न्यायिक प्रक्रिया भी सरल और त्वरित होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। इस पहल से जिले में लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

