
नया गुरुग्राम। नया गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) ने मंगलवार को गुरुग्राम में लाइसेंसी भूमि पर किए गए अवैध निर्माणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 13 अवैध व्यावसायिक गतिविधियों को ध्वस्त कर दिया। यह अभियान डीटीपीई अमित मधोलिया के नेतृत्व में पुलिस बल की मौजूदगी में चलाया गया।
विभाग के अनुसार, कार्रवाई डीएलएफ फेज 4 गैलेरिया रोड स्थित चक्करपुर क्षेत्र की उस लाइसेंसी भूमि पर की गई, जो खसरा नंबर 446/1/1 मीन, 466 मीन, 465 मीन और 461 मीन के अंतर्गत आती है। यहां लंबे समय से बिना अनुमति विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
वहीं, तोड़फोड़ अभियान के दौरान जिन अवैध निर्माणों को हटाया गया उनमें केमिस्ट शॉप, टायर शॉप, पेंट शॉप, हार्डवेयर शॉप, कार बैटरी शॉप, फ्लोरिस्ट शॉप, अनधिकृत कार्यालय, पेट शॉप, कैफे, स्टोर, आयरन एवं स्टील गोदाम और कबाड़ डीलर समेत अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल थे।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि उक्त भूमि के लिए वर्ष 2004 में लाइसेंस नंबर-85 के तहत एक कमर्शियल प्रोजेक्ट विकसित करने की टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने अनुमति दी गई थी। हालांकि परियोजना के नक्शे कभी स्वीकृत नहीं हुए और लाइसेंस की वैधता वर्ष 2006 में ही समाप्त हो गई थी।
इसके बावजूद भूमि पर बिना वैधानिक स्वीकृति के विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं, जो हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 के प्रावधानों का उल्लंघन है।
भूमि राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा
विभाग ने इससे पहले संबंधित पक्षों को विस्तृत स्पीकिंग आर्डर जारी कर 15 दिनों के भीतर सभी अवैध निर्माण हटाने और भूमि को मूल स्थिति में बहाल करने के निर्देश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी गई थी कि निर्धारित अवधि में कार्रवाई नहीं होने पर विभाग स्वयं अवैध निर्माण हटाएगा और पूरा खर्च संबंधित पक्षों से भूमि राजस्व बकाया की तरह वसूला जाएगा।
अधिकारियों के अनुसार, मंगलवार की कार्रवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 14 मई को अवमानना याचिका (सिविल) राजदरबार आइकानिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुराग रस्तोगी एवं अन्य मामले में पारित आदेशों की अनुपालना में की गई।
कार्रवाई करने के निर्देश
न्यायालय ने अपने आदेश में डीटीपीई गुरुग्राम को हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 की धारा 3-बी और धारा 10 के तहत कानून के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
कार्रवाई के दौरान ड्यूटी मजिस्ट्रेट एवं एटीपी नवीन बरुआ, एटीपी दिव्या दहिया, जूनियर इंजीनियर आकाश राव, राजन झा सहित विभाग की पूरी टीम मौके पर मौजूद रही। अभियान को सफल बनाने के लिए सेक्टर-29 थाना पुलिस का सहयोग भी लिया गया।
यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुरूप की गई है। निजी पक्षों के बीच चल रही मध्यस्थता प्रक्रिया से अवैध निर्माणों को वैधता नहीं मिल सकती और न ही वैधानिक कार्रवाई को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम में लाइसेंसी भूमि पर होने वाले अवैध निर्माणों और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ विभाग का अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। – अमित मधोलिया, डीटीपीई, टाउन प्लानिंग

