गुरुग्राम में पेट्रोल पंपों पर नए नियम लागू, बोतल और ड्रम में नहीं मिलेगा किसी को तेल; छोटे जेनरेटरों पर संकट

गुरुग्राम। शहर के सभी पेट्रोल पंप पर शुक्रवार से नए नियम लागू हो गए हैं कि वह अब 200 लीटर से अधिक डीजल तेल एक साथ नहीं ले सकेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि शुक्रवार से यह नियम प्रभावी हो गए हैं। नए नियमों से कमर्शियल वाहनों के लिए परेशानी खड़ी हो गई है, क्योंकि उन्हें बार-बार पेट्रोल पंप पर जाना होगा।

विशेषकर उन कमर्शियल वाहनों को अधिक कठिनाई होगी, जो एक बार में टंकी भरवाकर 700 लीटर तेल लेकर राजस्थान व अन्य राज्यों में जाते हैं। हरियाणा के मुकाबले राजस्थान में तेल की कीमत अधिक है। भारत सरकार के आदेश में कहा गया है कि पीइएसओ और एचएसडी लाइसेंस वाले वाहनों को 200 लीटर से अधिक तेल दिया जा सकता है।जेनरेटर चलाने में परेशानी
सबसे अधिक समस्या जेनरेटर चलाने में होगी, क्योंकि इसके लिए तेल कहां से आएगा। पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि वह अब एक-दो लीटर बोतल तेल नहीं देंगे और न ही ड्रम में देंगे। अक्सर जेनरेटर चलाने के लिए लोग 50-100 लीटर ड्रम में लेकर जाते थे। अब उन्हें जेनरेटर के लिए तेल लेने में कठिनाई होगी। सरकार के सख्त आदेश हैं कि यदि कोई पेट्रोल पंप नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।अब बोतल में भी नहीं मिलेगा तेल
यदि रास्ते में आपकी कार, स्कूटर या बाइक में तेल खत्म हो गया और आप पेट्रोल पंप पर बोतल में तेल लेने गए, तो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपको तेल चाहिए, तो पेट्रोल पंप पर गाड़ी लेकर जानी होगी। जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी केके गोयल का कहना है कि सभी पेट्रोल पंप पर हमारी नजर रहेगी और यदि कोई पेट्रोल पंप नियमों का पालन नहीं करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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