गुरुग्राम में रिहायशी प्लॉट में दुकान-सैलून चलाने वाले सावधान! डीएलएफ में सीलिंग की तैयारी, थमाया गया नोटिस

नया गुरुग्राम। रिहायशी प्लॉटों में बिना अनुमति संचालित व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार को जिला नगर योजनाकार एनफोर्समेंट (डीटीपीई) कार्यालय की टीम ने डीएलएफ फेज-4 में घर-घर जाकर सार्वजनिक नोटिस वितरित करने का अभियान शुरू किया।

वे लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वे समय रहते संबंधित परिसर खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था कर लें, क्योंकि कार्रवाई के दौरान अलग से कोई समय नहीं दिया जाएगा।

विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि रिहायशी प्लाटों में बिना अनुमति संचालित दुकान, क्लीनिक, कार्यालय, रेस्तरां, सैलून, गोदाम, शोरूम एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के विरुद्ध एनफोर्समेंट कार्रवाई जारी है। ऐसे परिसरों पर सीलिंग और मूल स्वरूप बहाल (रिस्टोरेशन) की कार्रवाई की जाएगी।

विभाग के अनुसार डीएलएफ फेज-1, 2, 3, 4 और 5 में बड़ी संख्या में रिहायशी प्लाटों का उपयोग नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। कई परिसरों पर पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है, जबकि अन्य मामलों में भी कार्रवाई लगातार जारी है।

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