गुरुग्राम DLF अवैध निर्माण मामला: सुनवाई टलने से विभाग को राहत, सीलिंग अभियान फिर हो सकता है तेज

, नया गुरुग्राम। डीएलएफ फेज-एक से पांच में अवैध निर्माण और रिहायशी मकानों में चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के विरुद्ध चल रहे सीलिंग अभियान से जुड़े मामले में सोमवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन समयाभाव के कारण पीठ के उठ जाने से मामले पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। हालांकि पीड़ितों के वकीलों की तरफ से मुख्य न्यायाधीश के समक्ष बोलने का काफी प्रयास किया गया लेकिन बेंच ने अगली सुनवाई लगा दी।

नहीं दाखिल हुई स्टेटस रिपोर्ट

इस मामले में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की जानी थी, लेकिन सुनवाई नहीं होने के कारण रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत नहीं हो सकी। विभागीय सूत्रों के अनुसार यह रिपोर्ट अगले दो-तीन दिनों में हाई कोर्ट में दाखिल किए जाने की संभावना है।

गौरतलब है कि 29 मई को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उन संपत्तियों पर कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी थी, जिनके मालिकों ने स्वयं को मामले में पक्षकार बनाया था। इसके बाद टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी प्रवर्तन (एन्फोर्समेंट) ने डीएलएफ फेज-एक से पांच में सीलिंग अभियान तेज कर दिया।

आगे की तैयारी में जुटा विभाग

विभाग की ओर से पहला अभियान 18, 19 और 20 जून को चलाया गया, जबकि दूसरा अभियान तीन और चार जुलाई को संचालित किया गया। इन अभियानों के दौरान रिहायशी मकानों में नियमों के विपरीत संचालित व्यावसायिक गतिविधियों, स्टिल्ट में अवैध निर्माण और अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कई परिसरों को सील किया गया और तोड़फोड़ कार्रवाई की गई।

अब जबकि सोमवार को मामले में सुनवाई नहीं हो सकी है, ऐसे में माना जा रहा है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग एक बार फिर सीलिंग अभियान को गति दे सकता है। विभाग आगामी सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के साथ-साथ आगे की कार्रवाई की तैयारी में जुटा हुआ है।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top