पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर अब 15 जून को होगी सुनवाई

बादशाहपुर (गुरुग्राम)। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली। अब उनकी जमानत याचिका पर 15 जून को सुनवाई होगी।

प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) से जुड़े मामले की सुनवाई पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सूरा की अदालत में चल रही है। अदालत ने संजीव अरोड़ा की न्यायिक हिरासत को 26 जून तक बढ़ा दिया है।

12 जून को होगी अगली सुनवाई

आठ जून को हुई सुनवाई के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख निर्धारित की थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई में भी जमानत को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया और अब अदालत ने सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय की है।

ईडी की ओर से दर्ज मामले में संजीव अरोड़ा से जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन और अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है। मामले में जांच एजेंसी की ओर से अदालत में अपनी दलीलें रखी गई हैं। जबकि बचाव पक्ष लगातार जमानत की मांग कर रहा है।

नौ मई को हुई थी गिरफ्तारी

संजीव अरोड़ा को ईडी ने कथित मनी लांड्रिंग मामले में नौ मई को गिरफ्तार किया था। आरोप है कि करीब 100 करोड़ रुपये के फर्जी जीएसटी बिलिंग और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े मामले में धन शोधन किया गया।

सात दिन की ईडी रिमांड के बाद दो दिन की रिमांड बढ़ाई गई थी। इसके बाद 18 मई को ईडी ने अदालत में पेश किया था। 18 मई को ही संजीव अरोड़ा ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका लगा दी थी।

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