प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के लिए खुशखबरी, हरियाणा सरकार ने माफ किया 100% ब्याज; 30 जून तक उठाएं लाभ

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार ने संपत्ति कर बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए लंबित टैक्स पर लगने वाले ब्याज में सौ प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर यह राहत लागू होगी। सरकार के इस फैसले से नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र के हजारों करदाताओं को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

ब्याज माफी का लाभ केवल उन्हीं संपत्ति मालिकों को मिलेगा, जो 30 जून 2026 तक अपना लंबित संपत्ति कर जमा करवाएंगे। इसके साथ ही संबंधित संपत्ति का आनलाइन पोर्टल पर स्व-प्रमाणीकरण (सेल्फ सर्टिफिकेशन) कराना भी अनिवार्य किया गया है। विभाग का मानना है कि इससे करदाताओं को राहत मिलने के साथ-साथ रिकार्ड भी अपडेट होंगे।

राजस्व बढ़ाने और लोगों को राहत देने की पहल

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अनुसार यह फैसला नगर निकायों में लंबित कर वसूली को बढ़ावा देने और नागरिकों को आर्थिक राहत देने के उद्देश्य से लिया गया है। लंबे समय से बकाया संपत्ति कर और उस पर बढ़ते ब्याज के कारण कई लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे। नई योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लोग बकाया निपटाने के लिए आगे आ सकते हैं।

निगम आयुक्त ने लोगों से की अपील

नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने कहा कि सरकार की यह पहल नागरिकों को लंबित संपत्ति कर का निपटान करने का बेहतर अवसर प्रदान करेगी। इससे नगर निगम के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी। उन्होंने नागरिकों से समय रहते कर जमा करवाने और पोर्टल पर अपनी संपत्ति का सत्यापन एवं स्व-प्रमाणीकरण पूरा करने की अपील की है, ताकि ब्याज माफी योजना का पूरा लाभ मिल सके।

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