
नई दिल्ली। दिल्ली में कृषि आय पर टैक्स लगाने के निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका दिल्ली हाई काेर्ट ने खारिज कर दी।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने कहा कि याचिका में उठाई गई मांग पूरी तरह से विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आती है और अदालत का इस संबंध में कोई आदेश पारित करना सही नहीं है।
याचिकाकर्ता आकाश गोयल ने कृषि आय को टैक्स से लगातार दी जा रही छूट को चुनौती दी गई थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि इस छूट से आर्थिक असमानता पैदा होती है और ज्यादा आय वाले लोग इसका गलत फायदा उठाते हैं।

